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भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा { आर.एस. फाउंडे शन द्वारा आयोजित }
School's Rules














विद्यार्थियों द्वारा पालन हेतु आचार संहिता-
1. विद्यार्थी का समय एवं अध्ययन के प्रति समयबद्ध एवं नियमित होना आवश्यक है। अभिभावक द्वारा लिखित पत्र के अतिरिक्त कोई भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा तथा एक माह में केवल गम्भीर परिस्थितियों में दो अवकाश ही स्वीकृत किये जायेंगे।

2.यदि कोई विद्यार्थी प्रथम वादन में अनुपस्थित रहता है तो उसे घर वापस भेज दिया जायेगा। अन्यथा उसे घर से प्रथम वाद में अनुपस्थित रहने का अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र भेजना होगा।

3किसी भी विद्यार्थी की अनियमित अनुपस्थितिनिष्क्रिय प्रवृत्तिअवज्ञातथा विद्यालय की नैतिकता एवं आचरण भंग करना आदि विद्यार्थियों को विद्यालय से निष्कासित करने के पर्याप्त कारण हैं। विद्यालय परिसर के अन्दर विद्यार्थी अपने आचरण के लिए विद्यालय प्रशासन के समक्ष उत्तरदायी होगा। 4विद्यालय परिसर के अन्दर शोर मचानाअनाधिकृत रूप से दौड़ना या खेलना वार्जित है।

5. विद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा मोबाइल लाना पूर्णतयः प्रतिबंधित है | ऐसा करने पर सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

6प्रधानाचार्या अथवा कक्षाध्यापक की पूर्व आज्ञा के बिना विद्यालय परिसर से बाहर जाना पूर्णतः वर्जित है।

7कोई भी विद्यार्थी रूपयों पैसों अथवा कीमती सामान जैसे कीमती घड़ीसोने के आभूषण आदि विद्यालय में लेकर न आयें इनके खो जाने पर विद्यालय किसी प्रकार से उत्तरादायी नहीं होगा।

8विद्यालय परिसर में की गई छोटी या बड़ी क्षति बर्दाशत नहीं की जायेगी। ऐसे अपराधी विद्यार्थियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। क्षति का प्रतिफल छात्र के माता-पिता को वहन करना पड़ेगा।

9अध्यापक की कक्षा में अनुपस्थिति के समय विद्यार्थी कक्षा में शान्ति व्यवस्था बनाये रखेंगे। सभी छात्र-छात्रायें अधिकृत विद्यार्थी (मॉनीटर ) की आज्ञा मानने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।

10सभी विद्यार्थी खेलकूद एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपेक्षित हैं। सक्रिय प्रतियोगी को उचित इनाम दिया जायेगा।

11जब विद्यार्थी कक्षाओं से बाहर जाते हैं तो वे चुपचाप अनुशासित ढंग से जायेंगे।

12अनुशासनहीनताअध्यापकों तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों के प्रति प्रदर्शित अभद्रता रूढ़ता को गम्भीरता से लिया जायेगा। इस प्रकार के दुराचरण के लिए उत्तरदायी विद्यार्थी का विद्यापीठ से निष्कासन कर दिया जायेगा।